सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्व, कार्मिक, आवास, वित्त, शहरी विकास, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कुल 12 प्रस्ताव बैठक में रखे गए।
1.बैठक में उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसके तहत शहरी क्षेत्रों में बिजली और पानी की योजनाओं को भी मंजूरी देना अनिवार्य होगा।
2. कर्मियों की ट्रेनिंग विभिन्न चरणों में की जाएगी, जिसमें प्रोमोशन के बाद भी ट्रेनिंग शामिल होगी। इसी तरह की निरंतर ट्रेनिंग सचिवालय सेवा और पीसीएस अधिकारियों के लिए भी कराने के निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। ये ट्रेनिंग अकादमी में आयोजित की जाएगी।
3. वित्त विभाग के तहत पहले कर्मचारियों को बैंक से एक्सीडेंट बीमा सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन अब चार बैंकों ने कर्मचारियों को बीमा सुविधा प्रदान की है।
4. खाद्य वितरण प्रणाली के तहत 13 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।
5. चिकित्सा विभाग के तहत एफडीआई में 8 पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने की मंजूरी दी गई है।
6. परिवार न्यायालय का क्षेत्रीय सम्मेलन 6 और 7 अप्रैल 2024 हुआ था, जिसके लिए 1 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी गई।
7. ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के तहत 80 नए पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।
8. कर्मचारियों के बैंक में खाते हैं लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिल रहा था अब से स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, यूनियन बैंक और केनरा बैंक में खाता रखने वाले कर्मचारियों को अब 30 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा, जिसमें अपंगता की स्थिति भी शामिल है तथा बच्चों को शिक्षा आदि की सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। राज्य सरकार ने इन चार बैंकों के साथ एमओयू करने के लिए डायरेक्टर ट्रेजरी को अधिकृत किया है।9. वर्ष 2018 में आई पर्यटन नीति में जिलों के हिसाब से कैपिटल सब्सिडी मिलती थी। लेकिन अब एसजीएसटी रिम्बर्समेंट के तौर पर अगले पांच साल तक और मिलेगा। अब 10 साल के लिए श्रेणी में बदलाव किया गया है।
10. महासू देवता मास्टर प्लान के तहत प्रभावित होने करीब 26 परिवारों को विस्थापन नीति में लाया गया है और इसमें जिनके पास जमीन है उन्हें 10 लाख की सहायता दी जाएगी और जिनके पास अपनी जमीन नहीं हैं उन्हें सरकारी जमीन में बसाया जाएगा।
11. सहकारी समितियों में सभापति और सदस्यों के 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मंजूरी दी गई है। पहले यह आरक्षण केवल दो पदों तक सीमित था, जबकि अब एक समिति में कुल 21 पद हो सकते हैं।
12. खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के संचालन हेतु होगा 8 आउटसोर्स पदों का सृजन