HC ने उत्तराखंड में आर्यभट्ट अनुसंधान संस्थान में अनियमितताओं पर सरकार से जवाब मांगा

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज (ARIES) में विभिन्न कथित अनियमितताओं की जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।इस सप्ताह की शुरुआत में न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ ने चमोली के नंदप्रयाग निवासी दयाल सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।याचिका में दावा किया गया कि ARIES ने सड़क निर्माण के लिए मई 2022 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को 99 लाख रुपये आवंटित किए। लेकिन घटिया काम किया गया और जनवरी 2023 तक सड़क खराब हो गई। 14 मार्च को, ARIES के सिविल कार्य प्रभारी ने सड़क निर्माण को “असंतोषजनक” मानते हुए भुगतान रोकने की सिफारिश की ।याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि सितंबर 2023 में बने एक छात्रावास के लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए, लेकिन वन विभाग से शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अलावा, एक वैज्ञानिक डी और दो वैज्ञानिक सी पदों पर नियुक्तियां जुलाई 2023 में नियमों और विनियमों की अनदेखी करते हुए, योग्यता मानदंडों को पूरा किए बिना या आरक्षण नीतियों का पालन किए बिना की गईं।

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